इटारसी। जेएफएफसी राघवेन्द्र श्रीवास्तव की अदालत ने आज बांग्लादेशी आरोपी इकबाल गाजी को आत्महत्या के प्रयास मामले में धारा 309 के अंतर्गत सजा सुनाई है। इकबाल गाजी को 2015 में मुंबई-हावड़ा मेल में एक बालक के साथ संदेह की स्थिति में गिरफ्तार किया था। उस दौरान आरोपी ने हिरासत में आइल पेंट पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि 29 सितंबर 2015 को आरपीएफ ने इकबाल गाजी को मुंबई-हावड़ा मेले से एक बालक के साथ संदेह की स्थिति में गिरफ्तार किया था। आरोपी को जीआरपी थाने में रखा गया था। उससे बातचीत के बाद महाराष्ट्र पुलिस थाना नवी पनवेल से बातचीत चल रही थी। इसी बीच 1 अक्टूबर 15 को थाने में चल रहे पुताई कार्य के दौरान आरोपी ने आइल पेंट का डिब्बा उठाकर पीने का प्रयास किया। हालांकि उससे डिब्बा छीन लिया गया था। आरोपी के खिलाफ धारा 309 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों पर न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाया। चूंकि आरोपी 7 अक्टूबर 15 से 9 मार्च 16 तक अभिरक्षा में रहा है, इस प्रकार आरोपी करीब पांच माह से अधिक अवधि तक न्यायायिक अभिरक्षा में रहा है, भादंस की धारा 309 के अंतर्गत इस बितायी अवधि तक के कारावास की सजा से दंडित किया है।
बांग्लादेशी नागरिक इकबाज गाजी को सजा
For Feedback - info[@]narmadanchal.com








