बाइक जलाने के आरोप से दोषमुक्त

Post by: Manju Thakur

इटारसी। आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती वंदना जैन ने बाइक जलाने के आरोपी को दोषमुक्त किया है।
अधिवक्ता संतोष शर्मा ने बताया कि अपराध क्रमांक 598/15 पुरानी इटारसी के फरियादी सुरेंद्र बकोरिया की मोटर साइकिल होंडा शाइन सीडी, क्रमांक एमपी 05 एमएम1494, को आरोपी द्वारा आग लगाकर जला देने की रिपोर्ट पर आरोपी प्रकाश उर्फ बिट्टू के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण में सुनवाई उपरांत सत्र प्रकरण क्रमांक 356/2015 में अपराध अंतर्गत धारा 435 आईपीसी में आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को आगजनी के अपराध से दोषमुक्त किया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता संतोष शर्मा, राकेश उपाध्याय ने पैरवी की।

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