होशंगाबाद। समाज में शिक्षा के विकास तथा जागरूकता के कारण बाल विवाह पर लगभग पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। इसके बावजूद अज्ञानता वश अभी भी बाल विवाह की कुछ घटनाएं हो सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा बला विवाह रोकने के लिये लाडो अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिये हर संभव प्रयास करें। बाल विवाह करना अपराध ही नहीं सामाजिक बुराई भी है। इससे निर्धारित आयु से पहले विवाह बंधन में बंधने पर कन्या पर कई विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। बाल विवाह में सहयोग देने वालों के विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
कलेक्टर ने बाल विवाह नियंत्रण के लिये प्रत्येक अनुभाग में समिति गठित की है। समिति का अध्यक्ष संबंधित एसडीएम को बनाया गया है। समिति में सदस्य के रूप में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास तथा विकासखंड मलिहा सशक्तिकरण अधिकारी को शामिल किया गया है। समिति को अपने क्षेत्र के पिं्रटिन प्रेस संचालक, धर्मगुरू, समाज के प्रमुख लोगों तथा विवाह समारोह में विभिन्न तरह की सेवाएं देने वाले लोगो को बाल विवाह के संबंध में वैधानिक प्रवधानों की जानकरी देने के निर्देश दिये गये है।
कलेक्टर ने कहा कि परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला एवं खंड स्तर के सभी प्रमुख कार्यक्रमों में बाल विवाह निषेध संबंधी प्रावधानों का प्रचार प्रसार करें। जिला शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सभी गांव में बाल विवाह न करने संबंधी परामर्स का प्रचार प्रसार करायें। बाल विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना, कलेक्टर कार्यालय, महिला हेल्पलाईन, चाइल्ड लाइन को सूचना देते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करें।
कलेक्टर ने कहा कि जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी बाल विवाह के संबंध में लोगो को जागरूक करने के लिये दीवार लेखन करायें। शिक्षण सस्थाओं में भी विद्यार्थियों को बाल विवाह के संबंध में जानकारी दें। बाल विवाह के संबंध में लोगो को जागरूक करने के लिये अभियान चलायें। इस अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरूओ तथा समाज के प्रमुख व्यक्तियों की भागीदारी इसमें प्राप्त करें। कलेक्टर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। बाल विवाह कराने में सहयोग देने वालों पर भी वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। बाल विवाह को रोकने के लिये आम जनता सहयोग करें।
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बाल विवाह रोकने के लिये हर संभव प्रयास करें : कलेक्टर
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