मस्जिद की नई कमेटी बनाने के विवाद में सज़ा

Post by: Manju Thakur

इटारसी। पीपल मोहल्ला में स्थित मस्जिद में नई कमेटी बनाने की बात को लेकर हुए विवाद में न्यायालय श्रीमती सपना पोर्ते जेएमएफसी ने आरोपियों को सज़ा सुनाई है।
मामला करीब दो वर्ष पुराना है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि घटना 15 जुलाई 15 की है, जब रात्रि करीब 1 बजे फरियादी शेख रसीद और उनको बेटा पीपल मोहल्ला मस्जिद में नमाज अता करके बाहर निकले। उस दौरान आरोपी कल्लू उर्फ अमजद ने नई कमेटी बनाने की बात को लेकर उनको मां-बहन की गालियां दी। उस वक्त आरोपियों को समझाकर चलता कर दिया। इसके बाद पीपल मोहल्ला कब्रिस्तान के पास अमजद और उसके बेटे ने मस्जिद में नई कमेटी बनाने की बात को गालियां दी और लाठी से शेख रसीद को मारा और जान से मारने की धमकी दी। शेख रसीद ने इसकी शिकायत इटारसी थाने में दर्ज करायी जिसमें अपराध 293, 323, 325 के तहत दर्ज किया गया।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं समस्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्तों कल्लू और जावेद को धारा 323/34 के अधीन तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं धारा 325/34 में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं सौ-सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने की।

error: Content is protected !!