इटारसी। आपराधिक मामले में एक आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। न्यायालय निवेश कुमार जायसवाल न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने आरोपी जित्तू उर्फ झाड़ी को धारा 403 में एक वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल के अनुसार 2 मई 17 को थाना जीआरपी इटारसी में पुलिस ने अपराध 180/17 में फरार आरोपी जित्तू उर्फ झाड़ी की तलाश में उसके निवास शांतिनगर जबलपुर से गिरफ्तार कर पांच मोबाइल जब्त किए थे। पूछताछ में जित्तू उन मोबाइल के विषय में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। मोबाइल के वास्तविक स्वामी का पता नहीं चला। आरोपी के द्वारा मोबाइल का आपराधिक दुर्विनियोग करना पाया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 403 के अंतर्गत कोर्ट मंं पेश किया। न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी जित्तू उर्फ झाड़ी को दोषी माना और एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
मोबाइल का बेईमानी से उपयोग करने पर सजा
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