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रविवार को बंद रहेगा बाजार, मुनादी करायी

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उल्लंघन करने पर होगी गुमास्ता अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई
इटारसी। नगर प्रशासन ने रविवार को साप्ताहिक अवकाश के दिन दुकान या किसी भी प्रकार के व्यावासयिक प्रतिष्ठान खोले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेश से यह मुनादी नगर में करायी जा रही है। यदि आदेश का उल्लंघन करते कोई पाया गया तो उसके खिलाफ गुमास्ता एक्ट के तहत और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
बाजार में अब यदि गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं किया तो दुकानदार या व्यावासायिक प्रतिष्ठान के संचालक को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय प्रशासन ने अब साप्ताहिक अवकाश के दिन बाजार खोले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।

नहीं दिख रहा है निर्देशों का असर
कोविड-19 के दौर में दो माह लॉक डाउन के बाद जिस सावधानी की अपेक्षा की गई थी, उसका कोई भी असर इन दिनों बाजार में होता नहीं दिख रहा है। हालात यह हैं कि व्यापारी उन दो माह की कसर जल्दी से निकालना चाह रहे हैं और शासन के किसी भी प्रकार के निर्देशों का पालन होता नहीं दिख रहा है। न तो ज्यादातर व्यापारियों के मुंह पर मास्क है, ना ही उनके कर्मचारियों के। दुकानों पर सेनेटाइजर भी नहीं है। ऐसा लगता है कि ग्राहक और व्यापारी दोनों ने मान लिया है कि कोरोना यहां से विदा हो गया है और वह अब नहीं आएगा। बाजार में ग्राहकों के अलावा बेवजह घूमने वालों की भी बड़ी संख्या हर रोज पहुंच रही है। प्रशासन ने जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी है, वे भी किसी न किसी दुकान पर बैठकर गप्पे हांकते रहते हैं और ना तो व्यापारियों से मुंह पर मास्क लगाने को कहते हैं और ना ही बाजार आने वाले ग्राहकों को।

गुमाश्ता एक्ट का भी उल्लंघन
अधिकांश दुकानदार गुमाश्ता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। श्रम प्रावधान के तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए साप्ताहिक अवकाश रखना अनिवार्य हैं। लेकिन शहर में रविवार को भी बाजार खोले जा रहे हैं। जिससे इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी सप्ताह में एक दिन भी अपने परिवार के साथ नहीं गुजार पा रहे हैं। पहले गुमास्ता एक्ट के तहत कार्रवाई करने श्रम विभाग की टीम आती थी। लेकिन अब यहां कोई भी अधिकारी नहीं आते हैं, जिससे रविवार को भी बाजार का 80 फीसद हिस्सा खुला रहता है और दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी बेमन से काम करते देखे जा सकते हैं। पहले अधिकारी आकर बाजार में घूम-घूमकर रविवार को खुलने वाली दुकानों के चालान करते थे। इस सख्ती का असर यह हुआ कि रविवार को सभी दुकानें बंद रहने लगी थीं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है और दुकानदार बेखौफ होकर दुकानें खोलने लगे हैं।

अब होगी ये कार्रवाई
स्थानीय प्रशासन ने बाजार में मुनादी करायी है कि यदि साप्ताहिक अवकाश के दिन भी दुकानें या व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले गये तो फिर जुर्माना होगा और गुमास्ता कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही प्रत्येक दुकानदार को काउंटर पर सेनेटाइजर की स्प्रेयुक्त बोतल रखना अनिवार्य होगा, ऐसा सेनेटाइजर जिसमें 80 फीसद अल्कोहल हो। इसके साथ ही न सिर्फ दुकानदार बल्कि दुकान में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा जिससे मुंह और नाक ढंकी रहे। बिना मास्क पहले आये किसी भी ग्राहक को दुकान के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाए। इन निर्देशों का उल्लंखन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बता दें कि नगर पालिका का राजस्व अमला भी अब बाजार में आने लगा है और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। यही सब बातें बाजार में आए ग्राहकों पर भी लागू होती है।

इनका कहना है…!
रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। दुकानदार अपने विवेक से काम लें और दुकानेें न खोलें। दुकानें खुली पाये जाने पर गुमास्ता एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मेरी सीएमओ से चर्चा हुई है, सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर 80 प्रतिशत अल्कोहल युक्त सेनेटाइजर रखना अनिवार्य है।
गोविन्द बांगड़, अध्यक्ष किराना व्यापार महासंघ

रविवार को नियमानुसार बाजार बंद रहेगा। लेकिन, लॉक डाउन के पूर्व की व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी।
सतीश राय, एसडीएम इटारसी

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