इटारसी। केसला थाने के दो रेत माफियाओं की जमानत आज कोर्ट (Court)ने निरस्त कर दी। अब दोनों को जेल (Jail)में ही रहना पड़ेगा। इनके जमानत आवेदन पर आज सुनवाई हुई थी। वे वर्तमान में होशंगाबाद जेल (Hoshanagabad Jail) में हैं।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया (Bhooresingh Bhadoriya) ने बताया कि केसला थाने के अपराध 102/20 और 104/20 के आरोपी शिवराज यादव (Shivram Yadav) और जयराम बारसे (Jairam Barse) की जमानत अर्जी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी सविता जडिय़ा (Second upper session judge Savita Jadiya) के न्यायालय ने निरस्त कर दी है। दोनों आरोपियों पर शासन की रेत खदान केसला (Kesla) से रेत चुराकर बिना नंबर की ट्रैक्टर-ट्रालियों में भरकर चोरी करना पाया गया है। शासन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध श्री भदौरिया ने करते हुए कहा कि दोनों रेत माफिया हैं और ऐसे अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। इस पर उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होशंगाबाद ने रेत माफियाओं के खिलाफ एफआईआर कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश खनिज विभाग होशंगाबाद को दिये हैं जिस पर केसला थाना द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिवक्ता भूरेसिंह भदौरिया (Advocate Bhooresingh Bhadoriya) ने बताया कि अब आरोपियों को जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी होगी और तब तक उनको जेल में ही रहना होगा।