इटारसी। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा बार कौंसिल आफ इंडिया के चेप्टर आईवी पार्ट 6 रूल 4 के तहत ग्रीष्मकालीन अवधि में अधिवक्ताओं को काले कोट से छूट मिली है। इस वर्ष वकीलों को 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक यह छूट रहेगी। अब प्रदेश के अधिवक्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर प्रदेश के अन्य न्यायालयों के समक्ष नियम में शिथिलता के अनुसार अभिभाषकीय दायित्वों का निर्वाह कर सकेंगे।
मिली छूट की अवधि में अधिवक्ता 15 अप्रैल से 15 जुलाई के मध्य सफेद शर्ट एवं काली/सफेद धारी वाली ग्रे कलर की पेंट और एडवोकेट बेंड पहनकर अभिभाषकीय दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे।
वकील तीन माह क्यों नहीं पहनेंगे काला कोट
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