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शहर की चार मूल व्यवस्थाओं को लेकर, व्यापारियों से चर्चा

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इटारसी।शहर में चार प्रमुख व्यवस्था पॉलिथिन का प्रयोग न करने, कचरा प्रबंधन, अतिक्रमण और पार्किंग को लेकर आज शाम यहां गांधी वाचनालय में प्रशासन और व्यापारियों के मध्य चर्चा कर कुछ निर्णय लिए गए। बैठक में अनुविभागीय दंडाधिकारी अभिषेक गेहलोत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेश दुबे, स्वास्थ्य अधिकारी एसके तिवारी, स्वच्छता निरीक्षक आरके तिवारी, व्यापारी जयप्रकाश अग्रवाल, कन्हैया गुरयानी, सनमुखदास चेलानी, धर्मदास मिहानी सहित अनेक व्यापारी मौजूद थे। सहित शहर के व्यापारिक संगठनों के सदस्य मौजूद थे।
एसडीएम श्री गेहलोत ने सबसे पहले व्यापारियों को बैठक का उद्देश्य बताया। उन्होंने व्यापारियों को कचरा प्रबंधन की वैधानिक स्थिति से अवगत कराया, पॉलिथिन प्रतिबंध के प्रावधान, शासन की मंशा और दंडात्मक प्रावधान बताए। उन्होंने व्यापारियों से सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि प्रयास करें कि हमें कानून का कम से कम प्रयोग करना पड़े। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के प्रावधान बताए, पॉलिथिन प्रतिबंध और नए नियमों की जानकारी दी।
पहले चर्चा कचरा प्रबंधन पर
एसडीएम श्री गेहलोत ने कहा कि कचरा प्रबंधन के तहत अलग-अलग संग्रहण करना है। नगर पालिका को संग्रह करके सौंपना होगा। नाली में फैकना, जलाना, गाडऩा भी प्रतिबंधित है। नगर पालिका कचरा संग्रह करने की फीस भी लगा सकती है। किसी समारोह में यदि सौ से अधिक लोग जुटते हैं तो पहले नगर पालिका को इसकी सूचना दी जानी चाहिए ताकि नगर पालिका वाहन भेजकर वहां से कचरा संग्रह कर सके। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कचरा डस्टबिन में ही रखा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर नपा स्थल पर ही जुर्माना लगाएगी। कचरे के लिए रात 9 से 11 बजे तक गाडिय़ां चलेंगी और कुछ पाइंट भी बनाए गए हैं जहां गाडिय़ां खड़ी रहेंगी ताकि जो व्यापारी चलित वाहन में कचरा न डाल पाएं वे खड़े वाहनों में जाकर भी कचरा डाल सकें।
it01062017 (5)पॉलिथिन पर स्थिति स्पष्ट की
पॉलिथिन पर प्रतिबंध के मामले में नए प्रावधान बताए जिसमें कहा गया कि किसी भी प्रकार की पॉलिथिन अब प्रतिबंधित रहेगी। इसमें मानक-अमानक जैसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता उत्पादन इकाईयों को अभी छोड़ा गया है। मसलन जो पैकिंग सामग्री बाहर से आ रही है। स्थानीय स्तर पर पैकिंग करना है तो आपकी उत्पादन इकाई होना चाहिए। किराना दुकान पर स्थानीय स्तर पर पैकिंग करके नहीं रखा जा सकता है। हर प्रकार के पॉलिथिन के कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा है, उल्लंघन पर पांच वर्ष की सज़ा और एक लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। पॉलिथिन नगर पालिका के पास जमा करने के लिए व्यापारियों को 4 जून तक का समय दिया है, 5 से कार्रवाई शुरु की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें जुर्माने का प्रावधान नहीं, मामला सीधा कोर्ट में जाएगा।
अतिक्रमण: ढाई फुट का शेड
अतिक्रमण पर बैठक में स्थिति स्पष्ट कर दी है कि नजूल रिकार्ड में दुकान का जितना रकबा होगा, उससे जरा भी बाहर न तो माल रखा जाएगा, न ही बेचा जाएगा और ना ही उस पर बोर्ड आदि रखने की अनुमति होगी। शेड के मामले में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल ढाई फुट तक का शेड की अनुमति होगी, इससे बड़ा शेड हटाना होगा। शेड भी जमीन पर कोई भी चीज से सहारा देकर नहीं होगा बल्कि बारह फुट की ऊंचाई पर ही शेड लगाया जाएगा। नाली पर सुविधा के लिए पत्थर रखा जा सकता है, लेकिन उस पर पत्थर रखकर सामान आदि नहीं रखा जा सकता है। रोड पर जो भी दिखेगा उसे सख्ती से हटा दिया जाएगा।
it01062017 (2)पेड पार्किंग की जाएगी
बैठक में बताया गया है कि शहर में जल्द ही चुनिंदा स्थानों पर पेड पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। नगर पालिका जल्द ही इसके लिए टेंडर निकालने वाली है। रेलवे से भी पार्किंग के लिए जगह देने की बात चल रही है। बैंक, मैरिज गार्डन संचालक, ट्रांसपोर्टर्स, कोचिंग संस्थान, काम्पलेक्स मालिकों से भी जल्द ही इस विषय में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। रोड पर व्यवसाय करने वालों को भी इस विषय में समझाइश दी जाएगी। जल्द ही इसके लिए संबंधितों से बैठक की जाएगी। अनाधिकृत ट्रांसपोर्ट, भारी वाहनों का दिन में शहरी सीमा में प्रवेश का मुद्दा भी बैठक में उठा जिस पर कार्रवाई की आश्वासन मिला है।
व्यापारियों के सुझाव
प्रवीण गांधी ने कहा, हम सब शासन और प्रशासन के फैसले के साथ हैं, बस व्यवस्था में कुछ बदलाव लाया जाए। कर्मवीर गांधी ने कहा कि व्यापारियों को भी व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। पंकज राठौर ने कहा कि पॉलिथिन जहां बन रही वहीं से रोक लगे। कैलाश नवलानी ने कहा कि माहौल सहयोगात्मक और सकारात्मक बनाया जाए। व्यापारी और नपा में सभापति यज्ञदत्त गौर ने कहा कि रात को डस्टबिन दुकान के भीतर रखने की समस्या थी, इस पर वाहनों का समय तय किया। सांसद प्रतिनिधि और व्यापारी दीपक हरिनारायण अग्रवाल ने कहा कि रिक्त भूखंड पर डंपिंग बंद हो, आग न लगायी जाए, कच्चे शौचालय पक्करे कराएं।
इनका कहना है…!
सभी से व्यवस्था में सहयोग आवश्यक है। व्यापारी सहयोग कर प्रयास करें कि हमें कानून का कम से कम प्रयोग करना पड़े, या नहीं भी करना पड़े।
अभिषेक गेहलोत, एसडीएम

व्यापारियों को 4 जून तक का समय दिया है, पॉलिथिन नगर पालिका के पास जमा कर दें, नपा द्वारा प्लास्टिक डिस्पोजल बेन है, यह परिषद का निर्णय है।
सुरेश दुबे, सीएमओ

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