---Advertisement---
City Center
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
  yasr-loader

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को सजा

By
On:
Follow Us

इटारसी। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने आज सात वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। आरोपी को तीन अलग-अलग धाराओं में क्रमश: तीन-तीन और सात वर्ष की सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने बताया कि 19 नवंबर 2015 को केसला ब्लाक के ग्राम कालाआखर निवासी मोहब्बत बारसे ने केसला थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि उसके नाबालिग पुत्री जो 18 नवंबर 15 को रक्षाबंधन पर उसके दामाद राम अवतार के घर कलारीपट बंदी गयी थी। उसके दामाद ने बताया कि उसी दिन शाम से उसकी पुत्री लापता है। इस दौरान उसके पुत्र और दामाद ने उसे कई जगह तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली।
तलाश करने के दौरान राम अवतार के बड़े भाई कालूराम ने बताया कि नाबालिग को उमेश ठाकरे निवासी कछार के साथ मोटर सायकिल पर ग्राम खकरापुरा से सुखतवा तरफ शाम करीब 4 बजे देखा है। आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया है। प्रकरण पंजीबद्ध होने पर बाद एएसआई जीएस रघुवंशी ने विवेचना के दौरान उमेश ठाकरे को 3 दिसंबर 15 को गिरफ्तार किया और नाबालिग को भौंरा बस स्टैंड से आरोपी के साथ बरामद किया। नाबालिग ने बताया कि उमेश ने उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और भौंरा और झारकुंड में उसकी मर्जी के विरुद्ध दुष्कर्म किया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी एचएस यादव ने कर नाबालिग सहित अन्य साक्षियों के कथन कराए और अंतिम तर्क प्रस्तुत करते हुए शासन का पक्ष रखा।
मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रीति सिंह ने आरोपी उमेश पिता रामगोपाल ठाकरे 25 वर्ष निवासी कछार थाना शाहपुर, जिला बैतूल को धारा 363 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 सौ रुपए अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 में तीन वर्ष का कारावास और 5 सौ रुपए अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर चार माह अतिरिक्त कारावास तथा धारा 4 पाक्सो एक्ट एवं धारा 376 में सात वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर अधिरोपित अर्थदंड 2 हजार रुपए धारा 357 दप्रसं के तहत नाबालिग को देने के आदेश भी पारित किये गये हैं।

For Feedback - info[@]narmadanchal.com
Join Our WhatsApp Channel
Advertisement
error: Content is protected !!
Narmadanchal News
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.