इटारसी। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अब निजी और सरकारी भवनों में शौचालय और यूरिनल होना आवश्यक है। ऐसा नहीं पाए जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। सीएमओ ने आज यहां यह निर्देश जारी किए हैं।
सीएमओ सुरेश दुबे ने बताया कि निजी भवन, सरकारी भवन या मैरिज गार्डन, हाल आदि में शौचालय और यूरिनल होना अनिवार्य है। कमर्शियल उपयोग के भवनों में चार-चार सीटर शौचालय और यूरिनल हों, तथा वहां रहने वाले कर्मचारियों के लिए भी पृथक से यह व्यवस्था की जाना जरूरी है। सीएमओ ने कहा कि ये भवन मालिक आगामी पंद्रह दिन में अपने यहां इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करके इसकी जानकारी नगर पालिका में लाकर दें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
शौचालय के संबंध में नपा ने जारी किए निर्देश
For Feedback - info[@]narmadanchal.com