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सराफा लूटकांड (Sarafa loot) : आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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इटारसी। पांच फरवरी 2019 की रात 9 बजे सराफा बाजार (Sarafa Bazar) में महावीर ज्वेलर्स (Mahaveer Jewelers) के संचालक महेन्द्र जैन (Mahendra Jain) के हाथों से जेवरात भरा बैग लूटकर भागे बदमाशों में से एक मुरलीधर (Murlidhar) की जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवेश उपाध्याय(Devesh Upadhayay) की अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी पिछले करीब डेढ़ वर्ष से होशंगाबाद जेल में बंद है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक अधिकारी भूरेसिंह भदौरिया (Bhure Singh Bhadoriya) ने जमानत का पुरजोर विरोध किया।
शासकीय अधिवक्ता ने दलील पेश की थी कि यह आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ अनेक प्रदेशों में लूट एवं चोरी के कई प्रकरण दर्ज है। अधिवक्ता की दलीलों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मुरलीधर की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों सीताराम उर्फ माइकल पिता नागादास और ओम यादव उर्फ ओमी पिता किशोर उर्फ नंदकिशोर उर्फ अशोक यादव को अप्रैल में गिरफ्तार किया था और शेष दो मुरली पिता नागेश्वर और शेखरदास प्रधान पिता कोंडाराव को जुलाई माह में गिरफ्तार किया था।

डेढ़ किलो से अधिक था सोना
पांच फरवरी 2019 की रात 9 बजे सराफा बाजार (Sarafa Bazar) में महावीर ज्वेलर्स (Mahaveer Jewelers)के संचालक महेन्द्र जैन (Mahendra Jain) के हाथों से जेवर का बैग लूटकर 4 बदमाश भागे थे जिनमें से 3 उड़ीसा
(Orissa) और 1 बालाघाट (Balaghat) निवासी है। घटना की रात महेन्द्र जैन सराफा दुकान बंद कर मुनीम हेमंत सोनी (Hemant Soni) व कर्मचारी सोनू परते के साथ जेवरों से भरा झोला हाथ में लेकर छटवीं लाइन स्थित घर जा रहे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाश बैग लेकर भाग निकले। जैन के मुनीम हेमंत पुत्र मनमोहन सोनी (Hemant Soni) निवासी न्यास की रिपोर्ट पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया था। एसपी (SP Hoshangabad) ने बदमाशों पर 10 हजार का इनाम घोषित किया, बाद में तत्कालीन आईजी व्हीके जैन (IG V.K.Jain) ने रकम बढ़ाकर 25 हजार कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज के अलावा पुलिस ने घटना के वक्त आसपास चालू रहे संदिग्ध मोबाइल नंबर खंगाले थे।

ऐसे पकड़ाए थे दो आरोपित
जब संदिग्धों की फोटो पुलिस के नेशनल व्हाट्सअप ग्रुप पर वायरल हुई तब थाना रामटेक नागपुर (Ramtek Nagpur) से बदमाशों को लेकर अहम सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर इटारसी पुलिस टीम को ग्राम पूर्वाकोट थाना कोरई जिला जाजपुर उड़ीसा भेजा गया था। इटारसी पुलिस ने उड़ीसा में स्थानीय पुलिस के सहयोग से ग्राम पूर्वाकोट थाना कोरई में आरोपियों के फुटेज स्थानीय लोगों को दिखाकर आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी सीतारामदास उर्फ माईकल पुत्र छोटा नागादार ऊर्फ नागेश्वरदास ऊर्फ चिन्मयदास है। पुलिस ने घेराबंदी के बाद आरोपी को पकड़ा था। उसने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि अपने साथियों ओप्रकाश निवासी बालाघाट, मुरलीदास निवासी पूर्वाकोट शेखरदास निवासी पूर्वाकोट के साथ दो बाइक से बैग लूटा गया था।

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