इटारसी। कोर्ट ने आज एक सागौन तस्कर पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामला करीब छह वर्ष पुराना है। सहायक जिला अभियोजना अधिकारी बाबूलाल काकोडिय़ा के अनुसार 1 सिंतबर 2012 को पांडरी के परिक्षेत्र सहायक बद्रीप्रसाद को सूचना मिली थी कि मालाखेड़ी रोड माता मंदिर के पास होशंगाबाद पिकअप वाहन में गीली सागौन चिरान का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर वाहन रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 29 नग गीली सागौन की चिरान मिली थी।
तलाशी के दौरान संबंधित के पास लकड़ी के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। मामले में आरोपी अमित पिता अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम घाटली के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों को न्यायालय ने विश्वसनीय माना और आरोपी अमित को मप्र वनोपज (व्यापार विनि. अधि.) 1969 की धारा 5, सहपठित धारा 16 के आरोप में पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का कारावास भोगना होगा।
सागौन तस्कर पर लगाया अर्थदंड
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