जिला क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप (crisis management group) की बैठक में लिये निर्णय
– विवाह समारोह में 20 से अधिक शामिल नहीं हो सकते
– उपासना स्थल पर पांच से अधिक उपस्थित नहीं हो सकते
– किसी त्यौहार का भी सार्वजनिक आयोजन नहीं हो सकता
होशंगाबाद। इस वर्ष न तो सार्वजनिक स्थलों पर कोई मूर्ति की स्थापना होगी और ना ही धार्मिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र हो सकेंगे। लोगों को अपने घरों में ही पूजा-उपासना करना होगा। उपासना स्थल पर भी कोविड-19 से बचाव के लिए फेस कवर(face cover), फिजिकल डिस्टेंसिंग( physical Distancing) के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। कोई धार्मिक जुलूस या रैली नहीं निकाला जा सकेगी। विवाह समारोह में भी वर-वधु पक्ष से केवल 10-10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। बैठक में दिये हैं कि पारिवारिक कार्यक्रम, जन्मदिन आदि समारोहों में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमो में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
यह निर्णय गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में हुई जिला क्राइसेस मैंनेजमेंट ग्रुप (crisis management group) की बैठक में लिया गया। बैठक में सांसद उदयप्रताप सिंह (Uday pratap Singh) , जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल (Kushal Patel) , विधायक विजयपाल सिंह (Vijaypal Singh), ठाकुरदास नागवंशी (Thakurdas Nagvansi) , प्रेमशंकर वर्मा (Premshankar Varma) , कलेक्टर धनंजय सिंह (Dhananjay Singh), पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर (Santosh Singh) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।