1 लाख 13 हजार 400 रूपए का भरना होगा अर्थदण्ड
होशंगाबाद। अवैध रेत उत्खनन (Illigal Sand mining) व परिवहन के एक प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी अशोक साहू निवासी ग्राम सुखतवा, तहसील इटारसी द्वारा न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद में पारित आदेश से परिवेदित होकर आयुक्त न्यायालय नर्मदापुरम् संभाग में अपील प्रस्तुत की गई थी। कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव (Commissioner Rajneesh Srivastava) ने उक्त प्रकरण में समस्त पक्षो की सुनवाई पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी को 1 लाख 13 हजार 400 रूपए का अर्थदण्ड दिया जो एक माह में भरना होगा। य
यह है मामला
उल्लेखनीय है 28 मार्च 2017 को ग्राम सुखतवा तहसील इटारसी में खनिज विभाग की टीम द्वारा अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भंडारण की जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम सुखतवा में तवा नदी के पुल के नीचे 21.00 घन मीटर रेत का उत्खनन व परिवहन, एक बार व्यापार के उद्देश्य से अनावेदक अशोक साहू द्वारा किया जाना पाया गया।