छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड

छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड

नर्मदापुरम। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (First Class Judicial Magistrate), सोहागपुर (Sohagpur) अंशुल चंद्रा (Anshul Chandra), ने छेड़छाड़ के एक प्रकरण में आरोपी शब्दर शाह (Shabdar Shah) पिता गफूर शाह (Ghafoor Shah), 30 वर्ष, थाना-सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम् (District Narmadapuram) को 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं कुल 1,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा (Rajkumar Nema) ने बताया कि घटना दिनांक 04 फरवरी 2019 शाम 07: 45 बजे अभियोक्त्री अपनी बहन के साथ बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी, तभी आरोपी पीछे से मोटर साईकिल से आया और उसकी पीठ पर बुरी नीयत से हाथ फेरा और बुरे-बुरे कमेंट करते हुए बोला कि तुझे मजा चखाता हूं। अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसका भाई और उसका दोस्त मौके पर आ गया, उन्हें आता देख आरोपी भाग गया। अभियोक्त्री ने थाना जाकर अभियुक्त शब्दर शाह के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी।

इसके पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका विचारण पूर्व होकर साक्षीगण के कथनों के आधार पर दोषी पाते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर द्वारा दोषी पाते हुए आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी, पैरवीकर्ता श्रीमती अनीशा खान (Mrs. Anisha Khan), सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर द्वारा की गयी।

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AUTHORRohit

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