घर में घुसकर मारपीट करने वालों को 1 वर्ष की सजा

Post by: Poonam Soni

इटारसी। केसला थाना अंतर्गत ग्राम कलारीपट में महिला से मारपीट करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने एक वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत में पीडि़त पक्ष की पैरवी अखिलेश देवलिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी इटारसी ने की। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 2015 को रात 9 बजे फरियादी और उसकी सास सुल्लो बाई दोनों खाना खाकर, खाना बनाने वाले कमरे में बातचीत कर रहे थे और पीछे का दरवाजा लटका हुआ था। तभी आरोपी सुशीला मर्सकोले एवं उसका ससुर मेलाराम मर्सकोले दोनों दरवाजा धकाकर घर में घुस आये और सुशीला ने डंडे से एवं मेलाराम ने हाथ-थप्पड़ से फरियादी कविता के साथ गालियां देते हुए मारपीट की। घटना में उसके सिर में बायें तरफ चोट लगी और खून निकलने लगा। बीच-बचाव उसकी सास सुल्लोबाई ने की। जाते-जाते आरोपियों ने धमकी दी कि यदि विनोद के साथ गई तो जान से खत्म कर देंगे। घटना की रिपोर्ट थाना केसला में दर्ज करायी थी। प्रार्थी का मेडीकल परीक्षण कराया गया। अभियोजन साक्षियों के कथनों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी नेे आरोपी सुशीला मर्सकोले पत्नी विनोद मर्सकोले उम्र 25 वर्ष एवं आरोपी मेलाराम मर्सकोले आत्मज परशु मर्सकोले उम्र 46 वर्ष निवासी कलारीपट थाना केसला को धारा 452 भादवि के अपराध में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250 रुपए के अर्थदंड से एवं अर्थदंड अदा करने पर 5 दिन के सश्रम कारावास, धारा 323 भादवि के अपराध में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड की सज़ा से एवं अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!