इटारसी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी, सविता जाडिय़ा के न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी विपेन्द्र भलावी पिता रामफल भलावी, निवासी ग्राम पारधा को भारतीय दंड संहिता की धारा-363 भादवि में 03 वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपए अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपए अर्थदंड एवं धारा-376 (2) एन भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपए अर्थदंड एवं न्यायालय द्वारा अभियोक्त्रि को अर्थदंड की संपूर्ण राशि 1500 रुपए का प्रतिकर दिया गया।
प्रकरण के पैरवीकर्ता एचएस यादव, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी इटारसी ने बताया कि नाबालिग के पिता के ने थाना पथरोटा में 02 नवंबर 2018 को रिपोर्ट लिखायी कि 30 अक्टूबर 2018 को वह हम्माली करने इटारसी आया था, उसकी पत्नी मेहमानी करने बाहर गयी थी। जब वह शाम को घर पहुंचा तो उसे जानकारी मिली कि उसकी नाबालिग पुत्री सुबह 9 बजे खेत में जाने का कहकर गयी थी, जो अभी तक घर वापस नहीं आयी है। पिता ने नाबालिग पुत्री को उसके रिश्तेदारों में खोजा, उसका पता न चलने पर थाने में रिपोर्ट की। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान 14 दिसंबर 2018 को नाबालिग अपहर्ता को दस्तयाब किया। नाबालिग ने बताया कि आरोपी विपेंद्र भलावी ने उसे बहला-फुसला कर इंदौर आने के लिए कहा, आरोपी के कहने पर वह इंदौर पहुंची। इंदौर बस स्टैंड पर उसे विपेंद्र भलावी मिला जो उसे इंदौर से महू ले गया। महू में उसे छात्रावास में ले जाकर उसकी मर्जी के बिना विपेंद्र भलावी ने बलात्कार किया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री यादव ने शासन की ओर से पक्ष रखा। न्यायालय द्वारा रखे तर्क और पक्ष से सहमत होकर आरोप प्रमाणित पाते हुए आरोपी विपेंद्र भलावी पिता रामफल भलावी को दुष्कर्म करने के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष कैद-ए-बामशक्कत
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