इटारसी। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा ने एक नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी बनवारी लाल धुर्वे पिता छोटे राम धुर्वे उम्र 22 साल निवासी कोहदा, इटारसी को तीन धाराओं में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड और एक धारा में सश्रम कारावास और 10 वर्ष का सश्रम से दंडित किया है।
मामले में नाबालिग लड़की के आत्महत्या के दुष्प्रेरण एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुये धारा 376(3) भादवि मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए का अर्थदंड, धारा 305 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए का अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड, 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए का अर्थदंड 3/4 पॉक्सो एक्ट 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए का अर्थदंड कुल 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि थाना केसला में 18 मार्च 2022 को नाबालिग उम्र 15 वर्ष के परिजनों ने सूचना दी कि मृतका की लाश खारदेव बाबा की पहाड़ी के पास मिली है। इसकी सूचना मिलने पर थाना केसला के उपनिरीक्षक एमएल सूर्यवंशी द्वारा घटनास्थल पहुंचकर मर्ग कायम किया और मृतका की लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा। पुलिस अधिकारी द्वारा घटनास्थल से खून आलूदा एवं सादी मिटटी, मृतिका के फटे कपड़े, दुपट्टा, नाड़ा जब्त किया तथा मृतका के परिजनों के बयान लिए। परिजनों ने बताया कि 16 मार्च 22 को नाबालिग कक्षा नौवी की परीक्षा के लिये स्कूल गयी थी, परीक्षा के बाद वह वापस नहीं आयी।
मृतका की सहेली ने बताया कि बनवारी लाल धुर्वे उसको खारदेव बाबा की पहाड़ी के मंदिर पर घुमाने का बोलकर अपने साथ ले गया है, तब वह बनवारी धुर्वे के घर पहुंचे वहां नाबालिग एवं बनवारी नहीं मिले। परिजनों ने बताया कि नाबालिग ने उन्हें बताया था कि बनवारी धुर्वे ने नाबालिग से शादी करने का कहकर शारीरिक संबंध बनाये थे, किंतु बनवारी शादी नहीं कर रहा था। इसी कारण वह उदास रहने लगी और बोलती थी कि यदि बनवारी धुर्वे शादी नहीं करेगा तो वह मर जायेगी।
नाबालिग का बनवारी से संबध होने के कारण समाज में बदनामी होने के कारण वह उदास एवं परेशान रहने लगी थी। नाबालिग को उसके परिजनों ने बहुत समझाया और बनवारी से बात भी की थी। विवेचना के दौरान पाया गया कि 16 मार्च 22 को नाबालिग को अभियुक्त खारदेव बाबा की पहाड़ी के पास जंगल ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया तथा शादी का मना करने के कारण नाबालिग ने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या की।
पुलिस ने विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने अभियोजन साक्षियों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराकर साक्ष्य प्रस्तुत किये। न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुये आरोपी को दंडित किया।