इटारसी। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट (Special Court POCSO Act) नर्मदापुरम (Narmadapuram) के न्यायालय द्वारा आरोपी साजन भाट (Sajan Bhat) पिता उत्तम भाट (Uttam Bhat) उम्र 23 वर्ष निवासी इटारसी (Itarsi) को धारा-376(2)एन,506 भादवि 5/6 में पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि घटना 14 फरवरी 2023 के करीब दोपहर 1 बजे साजन ने 17 वर्षीय नाबालिग अभियोक्त्री को खाना खाने के लिए बुलाया, तब नाबालिग अभियोक्त्री उसके घर पहुंची तो उसके घर पर कोई नहीं था।
साजन ने नाबालिग अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना बुरा काम किया। अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसे धमकी दी कि अगर वह चिल्लाई तो उसे वही जान से मार देगा। अभियोक्त्री को साजन भाट ने जान से मारने की धमकी देकर ऐसे ही तीन बार अपने घर बुलाया और उसके साथ उसकी मर्जी के बिना बुरा काम किया। नाबालिग द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना-इटारसी में दर्ज करायी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में विचारण के दौरान नाबालिग अभियोक्त्री पक्षद्रोही हो गई थी किन्तु डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया।
उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376(2)(एन), 506 भादवि एवं 5/6 में पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी (Special Public Prosecutor Lakhan Singh Bhavedi), जिला नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की।