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नाबालिग से छेड़छाड के मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कारावास

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इटारसी। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट (Special Court POCSO Act), नर्मदापुरम (Narmadapuram) के न्यायालय द्वारा आरोपी कालू उर्फ विक्की (Kalu Vicky) पिता सुरेश यादव (Suresh Yadav) 27 वर्ष को पॉक्सो अधिनियम की धारा- 7/8 में 03 वर्ष का कारावास तथा 451 भा.दं.वि में 2 वर्ष के कारावास तथा कुल 4,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि केसला थाना (Kesla Police Station) अंतर्गत घटना 21 फरवरी 2023 को दिन के लगभग 11.30 बजेे 13 वर्षीय नाबालिग अकेली पीडि़ता के घर में आरोपी घुस कर बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की, मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया।

डॉयल 100 को फोन लगाई गई पुलिस आ गई। पीडि़ता द्वारा घटना की रिपोर्ट केसला थाना में जाकर लिखित में भी की गई जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान के पीडि़ता एवं अन्य अभियोजन साक्षीयों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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