रविवार, सितम्बर 8, 2024

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अवैध हथियार रखने पर 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

नर्मदापुरम। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर अंशुल चंद्रा (Anshul Chandra), ने अवैध हथियार रखने के एक आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायालय ने आरोपी नफ्फू (Naffu) नाफिज (Nafiz) पिता अफीज खान (Afiz Khan), उम्र-42 वर्ष, निवासी रामगंज सरदार वार्ड, थाना सोहागपुर को धारा-25, 27 आयुध अधिनियम में अभियुक्त को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5,000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा (Rajkumar Nema) ने बताया कि 24 अक्टूबर 18 को पुलिस को मुखबिर द्वारा खबर मिली कि मड़ई ढाबे के पास नफ्फु उर्फ नाफिस अवैध हथियार लेकर आ रहा था। एसआई नागेश वर्मा (SI Nagesh Verma) उक्त सूचना के आधार पर हमराह स्टॉफ को लेकर मौके पर पहुंचे और नाकाबंदी कर आरोपी का इंतजार कर रहे थे, शाम के समय आरोपी नफ्फू बिना नंबर की काले रंग की मोटरसाइकिल लेकर आया।

पुलिस ने घेरा बंधी कर उसे पकड़ कर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास 1 देशी पिस्टल और 2 कारतूस मिले जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने उससे पिस्टल के बारे में पूछताछ की जिसमें उसने बताया कि उसके पास इसके अलावा 3 देशी पिस्टल और 26 नग कारतूस और हैं जिन्हें वह जहांगीर अल्वी से खरीदकर लाया था। थाना सोहागपुर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका विचारण पश्चात् अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्को से सहमत होकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर द्वारा दोषी पाते हुए आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी/पैरवीकर्ता अनीशा खान (Anisha Khan), सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर ने की।

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