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मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास

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नर्मदापुरम। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (Judicial Magistrate First Class), नर्मदापुरम (Narmadapuram) के न्यायालय द्वारा आरोपी शिवप्रसाद (Sivaprasad) एवं सुनील (Sunil) को धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि में 6 माह सश्रम कारावास एवं 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि घटना दिनांक 25 जून 2016 को सुबह फरियादी गांव में अपना खेत बखरने के लिए अपने मां पिताजी के साथ गया था। उसी समय आरोपी शिवप्रसाद, सुनील अपने साथियों के साथ आये और बोले की जमीन क्यों बखर रहे हो और इसी बात को लेकर सभी ने गंदी-गंदी गालियां दी एवं कुल्हाड़ी से फरियादी को सिर, पीठ एवं पैर में मारा एवं आरोपी बोले की रिपोर्ट किया तो जान से खत्म कर देंगे।

थाना बाबई में फरियादी द्वारा रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार यादव (Dinesh Kumar Yadav), जिला नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की है।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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