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रेस्ट हाउस चौराह से चिकमंगलूर तक लगेगा त्योहारी बाजार

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तीजा, पोला और गणेशोत्सव के लिए लगेंगी दुकानें

इटारसी। तीजा, पोला और गणेश प्रतिमाओं के लिए त्यौहारी बाजार रेस्ट हाउस चौराहे से चिकमंगलूर चौराह तक लगेगा।जयस्तंभ चौक से चिकमंगलूर तक का हिस्सा त्यौहारी बाजार से मुक्त रहेगा। गणेशोत्सव के लिए तीन फुट से अधिक ऊंचाई की मूर्ति नहीं बनेगी और पंडाल का आकार भी 30 गुणा 45 फुट का ही रहेगा। गणेशोत्सव में कोविड-19 के नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। एक पंडाल में दस से अधिक समिति सदस्य नहीं रह सकते। कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर प्रशासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
ये निर्णय प्रशासन ने आज यहां पंडित भवानीप्रसाद मिश्र संस्कृति भवन (ऑडिटोरियम) में हुई शांति समिति की बैठक में सुनाया गया। उत्सव समितियों को एसडीएम कार्यालय से उत्सव के लिए अनुमति देना अनिवार्य होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं बिकेंगी और ना ही स्थापना होगी। केवल मिट्टी की मूर्तियां ही स्थापित की जाएंगी। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी (Sub Divisional Officer Revenue Madan Singh Raghuvanshi), एसडीओपी महेन्द्र मालवीय (SDOP Mahendra Malviya), तहसीलदार पूनम साहू (Tehsildar Poonam Sahu), टीआई रामस्नेही चौहान (TI Ramsnehi Chauhan), मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले (Chief Municipal Officer Hemeshwari Patel) और बिजली विभाग से सहायक यंत्री डेलन पटेल (Assistant Engineer Delan Patel), सिख समाज से जसबीर सिंघ छाबड़ा (Jasbir Singh Chhabra), पाली जसपाल सिंघ भाटिया (Pali Jaspal Singh Bhatia), वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्ष मो. अथर खान (District President Mohd. athar khan) सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

कल से ही लगेगा बाजार
त्यौहार के लिए बाजार कल रविवार से ही लगाया जा सकता है। आगामी दिनों में पोला, तीजा और गणेशोत्सव आने वाले हैं। जयस्तंभ चौक को त्यौहारी भीड़ से बचाने के लिए यहां बाजार लगाने पर प्रतिबंध लगाया है, चिकमंगलूर चौराह से रेस्ट हाउस चौराहे तक बाजार लगाने को अनुमति रहेगी। नगर पालिका में दुकानों के लिए आवेदन देना होगा। जो स्थानीय और परंपरागत मूर्तिकार हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी।

दुकानदारों ने किया सवाल
बैठक में मौजूद दुकानदारों ने कहा कि हम तो प्रशासन द्वारा तय किये जाने वाले स्थान पर बाजार लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन, कतिपय बाहरी लोग बाजार में मनमर्जी से दुकान लगा लेते हैं, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। सीएमओ पटले ने कहा कि त्योहार के लिए बाजार की जो जगह तय की गई है, उसके अलावा कहीं भी मूर्तियां नहीं बेची जाएगी। जो पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये रहेगा बिजली का शुल्क
जो गणेशोत्सव समितियां मूर्ति स्थापना के लिए पंडाल तैयार करेंगी, उनमें बिजली की व्यवस्था के लिए बिजली विभाग से अस्थायी कनेक्शन लेना पड़ेगा। समितियों को अपने पंडाल में नये बायर का उपयोग करना होगा। पुराने और कटे तारों का उपयोग करने से बचें। बिजली विभाग से उपस्थित सहायक यंत्री डेलन पटेल ने बताया कि छोटे पंडाल से 15 सौ रुपए और बड़े पंडाल को ढाई हजार रुपए शुल्क जमा करना होगा।

प्रशासन की टीम घूमेगी
गणेश उत्सव के दौरान प्रशासन द्वारा तय नियम और कोविड-19 की गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए राजस्व प्रशासन, पुलिस विभाग की टीम नगर पालिका की टीम के साथ घूमेगी। जहां भी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए नहीं मिले तो समितियों को कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना होगा। बैठक में सारी बातें उत्सव समितियों को समझा दी गई है।

ये भी हुए निर्णय
– गणेशोत्सव के लिए कोई भी चल समारोह नहीं होगा
– बड़ी झांकी के साथ केवल दस लोग ही जा सकेंगे
– दो-चार लोग एकत्र होकर एक से ज्यादा मूर्ति ले जा सकते हैं
– मूर्तियों के लिए ट्रांसपोर्ट व्यावसायी अपने ट्रक उपलब्ध कराएंगे

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