होशंगाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिराज अली, होशंगाबाद ने आरोपी आकाश पिता गोपाल विश्वकर्मा और लक्ष्मण पिता हरिनारायण कौरव को धारा-34(2) आबकारी अधिनियम में 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000-25000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद, अरुण पठारिया ने बताया कि 01 फरवरी 2018 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि 1 बजे थाना सोहागपुर क्षेत्र के अंतर्गत दो लोग आम रोड पर बिना अनुमति के वेन में अंग्रेजी शराब ले जा रहे हैं। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पिपरिया तरफ से आ रही वेन को रोका और आरोपी आकाश एवं लक्ष्मण को पकड़ा जिनके कब्जे से अवैध शराब की पेटियां गाड़ी में रखी होना पाया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने आरोपियों को 03-03 वर्ष के कारावास एवं 25000-25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
शराब के अवैध परिवहन पर 02 को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास

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