इटारसी। सार्वजनिक स्थान पर अवैध चाकू (illegal knife) रखकर घूमना एक युवक को भारी पड़ गया। कोर्ट ने उसे एक वर्ष के कारावास की सजा और 200 रुपए का अर्थदंड लगाया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बीएल काकोडिय़ा (Assistant District Prosecution Officer BL Kakodia) ने बताया कि 9 अक्टूबर 2020 को अभियुक्त अनिल यादव पिता विनोद यादव निवासी सोनासांवरी नाका इटारसी में चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। सूचना मिलने पर इटारसी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर देखा तो अनिल यादव लोगों को चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते दिखा, जिसे इटारसी पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लेकर उसके कब्जे से एक धारदार चाकू जब्त कर अनिल यादव के विरूद्ध 25 आम्र्स एक्ट के अन्र्तगत कार्यवाही कर इटारसी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए अनिल यादव पिता विनोद यादव को एक साल के कारावास व 200/- अर्थदंड से दण्डित किया।
अवैध चाकू रखना पड़ा महंगा, एक साल रहना पड़ेगा जेल में

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