इटारसी। आदिवासी ब्लाक केसला (Tribal Block Kesla) के सुखतवा कस्बे में एक खाद-बीज की दुकान संचालक बिना बिल के किसानों को निर्धारित दर से अधिक पर डीएपी और यूरिया बेच रहा था। सूचना मिलने पर उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक संचालक कृषि की शिकायत पर केसला थाने में दुकान संचालक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस के अनुसार उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक संचालक राजीव पिता सुंदरलाल यादव 46 वर्ष ने शिकायत दर्ज करायी है कि मां कर्मा कृषि सेवा केन्द्र (Maa Karma Agricultural Service Center) कालाआखर रोड सुखतवा ने किसानों को डीएपी एवं यूरिया (DAP and Urea) शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिना बिल के बेचा है। केसला पुलिन से संचालक सचिन साहू (Director Sachin Sahu) के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
अधिक मूल्य पर बिना बिल खाद बेचने पर एफआईआर

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