– जिले में सभी प्रकार के मेले प्रतिबंधित रहेंगे
– विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 की उपस्थिति
होशंगाबाद। कोविड-19 के ओमिक्रोन वैरिएंट (Omicron Variants) के पॉजिटिव कैसेज तथा एक्टिव कैसेज की संख्या में बढ़ोतरी तथा तीसरी लहर की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नीरज कुमार सिंह (District Magistrate Neeraj Kumar Singh) ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार जिले में सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार /उठावना में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा।
सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारी/पुलिस ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड़ उप्युक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाये।
यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। जिले में समस्त नगरीय प्रशासन एवं संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी/पुलिस इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भादवि के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आयेगा।









