कुर्क की 11 संपत्तियां से निवेशकों में जागी आशा

Post by: Manju Thakur

इटारसी। चिटफंड कंपनी जीएन डेयरी जीएन गोल्ड और एनएनसीएल के 10574 निवेशकों की 25.10 करोड़ और 12 प्रतिशत ब्याज की कोर्ट द्वारा आदेशित राशि की वसूली को सुनिश्चित करने कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने कंपनियों की 11 संपत्तियों को सैकंड क्लिमेंट के रूप में कुर्क किए जाने के आदेश दिए हैं जिससे निवेशकों के निवेश राशि की वापसी का रास्ता साफ होते नजर आ रहा है।
निवेशकों के अधिवक्ता रमेश के साहू एडवोकेट इटारसी ने बताया कि उक्त वर्णित तीनों कंपनियों के खिलाफ 12 सितंबर 2017 को तत्कालीन कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा 10574 निवेशकों की दावा राशि 25.10 करोड़ एवं उस पर 12 प्रतिशत ब्याज स्वीकृत करते हुए कलेक्टर देवास द्वारा कुर्क संपत्तियों में से राशि से वसूली के आदेश किए थे किंतु होशंगाबाद कलेक्टर के आदेश को कलेक्टर देवास द्वारा अमान्य किए जाने पर निवेशक खाली हाथ हो गए थे।
निवेशकों के अधिवक्ता श्री साहू ने बताया कि शासन को इस संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था। कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने निवेशकों के आवेदन को स्वीकार करते हुए और आदेशित राशि की वापसी सुनिश्चित करने हेतु सैकंड क्लेमेंट के रूप में 11 वर्णित संपत्तियों जिसमें लालघाटी भोपाल, मेट्रो टावर विजय नगर इंदौर, डिवाइन वैली उज्जैन, नवकार खरगोन, धार पिंपरी महाराष्ट्र और जनकपुरी नई दिल्ली की संपत्ति सहित ऑडी और डस्टर कार को कुर्क किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं।

Leave a Comment

error: Content is protected !!