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13 अगस्त को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

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नर्मदापुरम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (National Legal Services Authority New Delhi) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (Madhya Pradesh State Legal Services Authority Jabalpur)  द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2022 को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जा रहा है।

यह लोक अदालत तहसील स्तर के न्यायालयों सहित सर्वोच्च न्यायालय तक संपूर्ण भारत में आयोजित की जावेगी। जिला नर्मदापुरम् सहित तहसील न्यायालय इटारसी / पिपरिया / सोहागपुर / सिवनीमालवा के न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन भारत शासन द्वारा कोविड-19 महामारी हेतु जारी दिशा-निर्देशा का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जायेंगे तथा आपसी समझौते के आधार पर निपटाये जायेंगे। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, विद्युत चोरी, चैक बाउस मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक सिविल, भू-अर्जन आदि के मामले रखे जायेंगे, साथ ही ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में नहीं पहुंचे है, उन्हें भी प्रीलिटिगेशन के तौर पर इस लोक अदालत में निपटाया जायेगा। प्रीलिटिगेशन में जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण वसूली टेलीफोन बिल बकाया, विद्युत बिल बकाया आदि के मामले रखे जायेगें, जिनमें संबंधित विभागों द्वारा अधिभार में छूट भी प्रदान की जाती है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री आलोक अवस्थी (Judge Shri Alok Awasthi) ने ऐसे सभी पक्षकारों से जिनके मामलें न्यायालय में लंबित है से अपेक्षा की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र एवं सुलभ निराकरण कराये। साथ ही उक्त लोक अदालत में उपस्थित होने वाले समस्त विभागीय अधिकारी गण एवं पक्षकारगणों को भारत शासन द्वारा कोविड-19 महामारी हेतु जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की गई है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री गौतम भट्ट ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण पर पक्षकारों के धन एवं समय दोनों की बचत होती है तथा इससे पक्षकारों में द्वेष तथा वैमनस्यता की भावना समाप्त होती है, इसलिए पक्षकारों को अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभ लेना चाहिए।

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