नर्मदापुरम। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नर्मदापुरम मनोज तेहनगुरिया (Regional Transport Officer Narmadapuram Manoj Tehanguria) एवं उनके दल द्वारा आज म.प्र. मोटरयान अधिनियम (MP motor vehicle act) के प्रावधानों के विरूद्ध संचालित यात्री बसों की चैकिंग की कार्यवाही की गई।
चैकिंग के दौरान 12 यात्री बसों को चैक किया गया। चैकिंग की कार्यवाही आई.टी.आई. रोड पर की गई। यात्री बसों में परमिट फिटनेश, वैध बीमा, प्रदूषण रिपोर्ट एवं किराया सूची चैक की गई। अपूर्ण दस्तावेज पाये जाने पर 01 यात्री बस वाहन क्रमांक MP04PA2117 पर रू0 11500/- का जुर्माना किया गया। चैकिंग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नर्मदापुरम ने यात्री वाहन चालकों को सूचित किया है कि वे अपने वाहनों से संबंधित समस्त दस्तावेज पूर्ण कराकर मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार अपने वाहनों को संचालित करें ।









