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झाड़-फूंक के नाम पर दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष का कारावास

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इटारसी। न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश सविता जडिय़ा (Court II Additional District Judge Savita Jadia) इटारसी ने दुष्कर्म के एक आरोपी को धारा 376 (2) एन में 10 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। आरोपी पूर्व से ही जेल में है।

अति जिला लोकअभियोजक भूरेसिंह भदौरिया इटारसी (District Public Prosecutor Bhure Singh Bhadauria Itarsi) ने बताया कि आरोपी विनोद वेदरा ठेकेदारी का काम करता था, जहां अभियोत्री का पति काम करता था। शादी के 12 साल तक जब बच्चे नहीं हुए तो विनोद ने कहा कि बाबा की बैठक करना पड़ेगी तो बच्चे हो जाएंगे। उसके पति ने अपनी पत्नी को बताई तो वह राजी हो गई और 15 नवम्बर 19 को रात 8 बजे पत्नी को लेकर उसके घर गया तो आरोपी बोला ये मेरी बहन ही है, तुम जाओ, अब में पूजा पाठ करके उसे घर छोड़ आऊंगा।

श्री भदौरिया (Mr. Bhadauria) ने बताया कि इसके बाद आरोपी विनोद वेदरा ने उसे नहाने के लिए बोला और पूरे कपड़े उतारकर आने का बोला और उसने उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया। उसकी नग्न तस्वीरें अपने मोबाइल में खींचकर उसे डराने लगा और फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा, तो परेशान होकर अभियोत्री ने सारी बातें अपने पति को बता दी।

आरोपी ने गुस्से में नग्न तस्वीरें उसके पति के नंबर पर वाट्सअप कर दी। इसके बाद अभियोत्री ने आरोपी के खिलाफ थाना पथरौटा में अपराध दर्ज कराया जिस पर से आरोपी विनोद वेदरा के खिलाफ धारा 376(2)एन आईपीसी ओर 67 ए आई टी एक्ट का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया।

आज तक आरोपी की अपराध की गंभीरता को देखते हुए समाज में बढ़ रही अपराध की प्रवर्ति देखते हुए जमानत नहीं हुई और आरोपी आज फैसला होने तक जेल में ही था। न्यायालय सविता जडिय़ा (Court Savita Jadia) द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर रुख अपनाते हुए आरोपी विनोद वेदरा को धारा 376(2) एन में 10 वर्ष का कारावास 1000 जुर्माने से दंडित किया और विवेचना अधिकारी की गलती के कारण नग्न फोटो की सीडी ओर फोटो पेश न करने के कारण आई टी एक्ट 67 ए में दोषमुक्त किया। शासन की ओर से अति जिला लोकअभियोजक इटारसी भूरे सिंह भदौरिया (District Public Prosecutor Itarsi Bhure Singh Bhadauria) और राजीव शुक्ला द्वारा पैरवी (Advocated by Rajeev Shukla) की गई।

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