इटारसी। ट्रेनों में चोरी करने वाले आरोपी करीम उर्फ ख्वाजा को आज कोर्ट में जेल भेज दिया है पिछले दिनों तेलंगाना एक्सप्रेस (Telangana Express) सहित 9 ट्रेनों में चोरी के मामले में गिरफ्तार करीम उर्फ ख्वाजा को जिलाबदर का उल्लंघन करने पर इटारसी न्यायालय ने उसके खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14, 15 के तहत कार्रवाई की है।
गौरतलब है कि तेलंगाना एक्सप्रेस (Telangana Express) में एनआरआई इंजीनियर NRI Engineer की पत्नी का लेडीज पर्स चोरी करने वाले और करीब 9 अन्य चोरी के मामले में पकड़े गए करीम और मेहरबान सिंह की आज रिमाइंड अवधि खत्म होने के बाद जीआरपी ने उन्हें न्यायालय में पेश किया था।
करीम उर्फ ख्वाजा पर तीन दर्जन से अधिक मामले दर्ज
ट्रेनों में चोरी करने वाले मुख्य आरोपी सेमरी हरचंद के करीम उर्फ ख्वाजा पिता गफ्फूर खान पर भानपुरा जिला मंदसौर में मवेशी संरक्षण अधिनियम, सोहागपुर एवं बाबई में कुल 37 आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक अपराध दर्ज हैं। वह जिले का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। 13 दिसंबर 2021 को कलेक्टर (Collector) ने करीम को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया था, जिलाबदर उल्लंघन करते हुए करीम जिले में ही सक्रिय रहा, जिला बदर होकर उसने ट्रेन में लूट की बड़ी योजना बनाई।