– मृत्युजंय टाकीज के समीप ईंट से हमला कर पांच वर्ष पूर्व हुई थी घटना
– एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने 46 दस्तावेजों के साथ 11 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये
– आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा हुई
इटारसी। बहु चर्चित जुगनू गांधी हत्या कांड में तृतीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा (3rd Additional District Judge Smt. Sushila Verma) ने इटारसी ने आज आरोपी संदीप मेहरा को धारा 302 ipc में आजीवन कारावास और धारा 201 में 7 वर्ष का कारवास 500-500 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है।
आरोपी घटना दिनांक 19 नवंबर 2017 से जेल में हत्या के मामले में बंद है। आरोपी को आज जेल में रहते हुये न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा मृतक से पैसे और मोबाइल छीनने का प्रयास किया जा रहा था। जब मृतक जुगनू ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके सिर में ईंट से हमला कर दिया था। आज न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज और शासकीय अधिवक्ता भूरे सिंह भदौरिया की पैरवी को सुनने के बाद आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और साक्ष्य छुपाने के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई है। वही दोनों धाराओं में आरोपी पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी किया है।