नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी जुगल उर्फ कमोद राजपूत को धारा- 354 भा.द.वि. 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 7400 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 22 नवंबर 2021 को आरोपी जुगल उर्फ कमोद राजपूत फरियादिया के घर के पीछे बने टॉयलेट के पास आया और फरियादिया जब बाहर आई तो उसका हाथ बुरी नीयत से पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। तब फरियादिया ने जोर से चिल्लाकर अपने घर वालों को बुलाया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने अपने भाई के साथ थाना शिवपुर आकर लिखायी।
रिपोर्ट के आधार पर अपराध धारा 354 भादवि 7/8 पोक्सो एक्ट का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम ने अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 354 भा.द.वि. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की है।