नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी हरिगोविंद कहार को धारा 354 भादवि. में 01 वर्ष एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 4000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि आरोपी हरिगोविंद कहार तीन महीने से नाबालिग अभियोक्त्री का पीछा करता था। उसने यह बात घर में चाचा और दादी को भी बतायी थी, इसके बाद घटना दिनांक 02 अप्रैल 2019 को रात में करीब 3 बजे अभियोक्त्री घर में सो रही थी, तभी आरोपी हरिगोविंद कहार घर के अंदर घुसा और पास आकर बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर दादी और चाचा उठ गए, जिन्हें देखकर आरोपी हरिगोविंद वहां से भाग गया, जिसकी रिपोर्ट नाबालिग अभियोक्त्रि ने थाना पिपरिया में दर्ज करायी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की।