नर्मदापुरम। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा जारी की गई अधिसूचना के पश्चात चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थियों से नामांकन 30 अक्टूबर 2023 दोपहर 03 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर 2023 को की जाएगी तथा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 02 नवंबर 2023 को दोपहर 03 बजे तक निर्धारित की गई है।
निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों के लिए 10 हजार रुपए होगी निक्षेप राशि एवं एसटी, एससी के लिए 5 हजार होगी। विधानसभा निर्वाचन (Assembly Election) लडऩे वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन के व्यय के लिए अलग से बैंक खाता होगा। निर्वाचन की अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रूपए है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक तथा शेष के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। संवीक्षा दिनांक तक अभ्यर्थी की उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है। अभ्यर्थी मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो सकता है, किन्तु प्रस्ताव संबंधित विधानसभा का होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अन्य विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है, उन्हें संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची के विवरण की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 4 (1+4) व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है।
अभ्यर्थी अधिकतम दो सीटों से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। सुविधा एप (Suvidha App) के माध्यम से नामांकन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन (Offline) रिटर्निंग अधिकारी (Returning Officer) के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है और निक्षेप (जमानत) राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म-2 बी नामांकन फार्म, फॉर्म 26, शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे और किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिये प्रारूप सी-1 एवं सी-4 देना होगा।