संस्कृत महाविद्यालय के विरूद्ध दुर्भावना पूर्ण याचिका प्रस्तुत करने का मामला
इटारसी। संस्कृत महाविद्यालय इटारसी के विरूद्ध महेंद्र तिवारी (बाबा) द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका क्रमांक 14153/2016 की दिनांक 18 जनवरी 2017 को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर की युगलपीठ द्वारा उक्त जनहित याचिका को दुर्भावना पूर्ण उद्देश्य से प्रेरित याचिका मानते हुए याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया है।
मान कार्यवाहक न्यायाधिपति श्री राजेंद्र मेनन की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को सूचनापत्र जारी करते हुए कहा है कि क्यों ना उक्त याचिका निरस्त कर, याचिकाकर्ता के विरूद्ध गंभीर कार्यवाही की जाए। इस संबंध में याचिकाकर्ता को चार सप्ताह में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया है।
उल्लेखनीय है कि महेंद्र तिवारी (बाबा) ने संस्कृत महाविद्यालय इटारसी के विरूद्ध जनहित याचिका प्रस्तुत की थी। उच्च न्यायालय ने कलेक्टर होशंगाबाद से उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस संबंध में नियुक्त ओआईसी मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सुरेश दुबे द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया था। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित सेठ ने तर्क प्रस्तुत किए थे।
याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचनापत्र जारी
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