एसडीओ के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

एसडीओ के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

इटारसी। हाईकोर्ट जबलपुर की एकल बेंच ने श्री द्वारिकाधीश मंदिर एवं श्री राम जानकी मंदिर समिति के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश को स्थगित किया है। श्री द्वारिकाधीश राम जानकी मंदिर समिति को लेकर दिए एसडीओ के आदेश के विरोध में विधायक डॉ.सीतासरन शर्मा मंदिर समिति के अध्यक्ष की हैसियत से हाईकोर्ट पहुंचे थे।
द्वारिकाधीश मंदिर एवं श्री रामजानकी मंदिर समिति के संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद (पीठासीन अधिकारी हरेंद्र नारायण आईएएस) ने दिनांक 7 जनवरी 2020 को एक आदेश पारित किया था जिसमें मंदिर समिति द्वारा अनियमितता करने सहित कई बिंदु लिखे थे। मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा विधायक इटारसी ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत कर अनुरोध किया था कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा दिया आदेश उचित नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने यह आदेश प्रतिवेदन के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद को भेजा था जहां से मामले को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश को ट्रांसफर किया गया था। उच्च न्यायालय में एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरेंद्र नारायण के द्वारा किए आदेश को स्थगित कर दिया एवं आगामी पेशी पर व्यक्तिगत उपस्थित होने के निर्देश दिए। श्री द्वारकाधीश राम जानकी मंदिर समिति के मामले में उच्च न्यायालय में एकल बेंच के समक्ष डॉ सीतासरण शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी ने पैरवी की है।

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