गांजा रखने के मामले में पांच आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख का अर्थदंड

Post by: Rohit Nage

Double life imprisonment to the accused of murder of milk dairy operator

इटारसी/नर्मदापुरम। विशेष न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एडीपीएस एक्ट) नर्मदापुरम के न्यायालय ने आरोपी मुन्ना खां, अरबाज, साबिर, सलीम और सोहेल को धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 15 मई 2023 को थाना इटारसी के उप निरीक्षक विवेक यादव को मुखबिर सुचना प्राप्त हुई थी कि पांच व्यक्ति मुन्ना खां, अरबाज, साबिर, सलीम और सोहेल भारी मात्रा में गांजा लेकर नागपुर से भोपाल की ओर जाने वाले हंै। पांचों ने पीठ पर बैग टांग रखा है। ओवर ब्रिज तिराहा इटारसी भोपाल की ओर जाने वाले रास्ते पर भोपाल जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहे थे। उप निरीक्षक विवेक यादव ने आवश्यक कार्यवाही कर हमराह पुलिस स्टॉफ तथा स्वतंत्र गवाह को लेकर तसदीक हेतु ओवर ब्रिज तिराहा पहुंचे।

ओवर ब्रिज तिराहा पर यात्री प्रतीक्षालय की बेंच पर पांचों व्यक्ति मुन्ना खां, अरबाज, साबिर, सलीम और सोहेल एक-एक बैग लिए बैठे मिले। उपनिरीक्षक विवेक यादव ने पांचों व्यक्तियों को उनके कानूनी अधिकार एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी देकर उनकी स्वयं की एवं उनके पास रखे बैगों की तलाशी ली तो बैगों से खाकी रंग के टैप से लिपटे हुए पैकेट मिले जिसमें गांजा पाया। मौके पर पैंकेटों को तौला गया तो गांजा की कुल मात्रा 42 किलो 860 ग्राम पाया गया।

मौके पर ही गांजे को सीलबंद करके जब्ती की कार्यवाही की गयी। उनके पास गांजा रखे जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। कार्यवाही के दौरान आरक्षक हरीश, कृष्णा रजोनिया, केतन विश्वकर्मा, आकाश बारसकर, एएसआई संजय रघुवंशी उपस्थित रहे। थाने वापसी उपरांत सभी आरोपी के विरूद्ध 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहस अपराध पंजीबद्ध किया। अग्रिम विवेचना उप निरीक्षक विशाल नागवे ने की। विवेचना उपरांत अभियोगपत्र दिनांक 12 अगस्त 2023 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान शासन की ओर से 12 गवाहों के साक्ष्य कराये और एक वर्ष के अंदर विचारण पूरा कराया।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के द्वारा आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कारावास एवं 1-1 लाख रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार यादव, जिला-नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की। सभी आरोपी गिरफ्तारी दिनांक 15 मई 2023 से जेल में ही हैं, सभी आरोपी भोपाल के निवासी हैं।

Leave a Comment

error: Content is protected !!