पिपरिया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम लखन भवेदी ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया श्रीमती अर्चना रघुवंशी ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी सूरज पटेल, कमलेश पटेल, भगवान सिंह पटेल, जनपद पटेल, नाती पटेल, भरत पटेल, आनंद पटेल, हल्के पटेल और रामकृष्ण पटेल को भादवि की धारा 302/149 सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना दिनांक 24 दिसंबर 2020 को फरियादी दशरथ गूजर ने थाना स्टेशन रोड पिपरिया में रिपोर्ट लिखाई कि 24 दिसंबर 2020 के सुबह 10 बजे उसका भाई महेंद्र खेत पर था, खेत से सूरज पटेल टैक्टर ट्राली लेकर आ रहा था, महेंद्र का सूरज से झगड़ा हुआ तो महेंद्र घर आ गया। करीब 11 बजे दिन मे सूरज पटेल, कमलेश पटेल, भगवान सिंह पटेल, जनपद पटेल, नाती पटेल, भरत पटेल, आनंद पटेल, हल्के पटेल और रामकृष्ण पटेल उनके घर के अंदर आ गए और सभी लोगों ने उन्हें गालियां देकर हाथ में रखी लाठियों से मारने लगे, मारपीट से उसके पिता चंदन सिंह, उसके बड़े पिता सूरज सिंह, उसकी बड़ी मां गंगा बाई, उसके भाई महेंद्र को चोटें आयी तथा उसके भतीजे नितिन पटेल को भी चोट आयी।
मारपीट कर सभी लोग धमकी देते हुए वहां से चले गये और जाते जाते आरोपियों ने उनके घर के ट्रैक्टर को भी लाठी से क्षतिग्रस्त कर नुकसान किया। वह चंदन सिंह, सूरज सिंह, मां गंगा बाई तथा महेंद्र को गाड़ी से लेकर सरकारी अस्पताल पिपरिया गया। वहां से डॉक्टर ने इलाज कर चंदन सिंह, सूरज, गंगा बाई को होशंगाबाद रेफर कर दिया वे होशंगाबाद चले गए। होशंगाबाद में इलाज के दौरान चंदन सिंह की मृत्यु हो जाने से आवश्यक अनुसंधान पूर्ण करते हुए धाराओ का इजाफा कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया ।
मामले में विवेचना एसआई उमेद सिंह राजपूत ने की थी। प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था। अभियोजन द्वारा न्यायालय मे साक्षियों को परीक्षित कराया। न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से उपरोक्त मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक / सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सोहन लाल चौरे ने की है।