- 226 क्वार्टर और 41 केन बीयर जब्त, 2 वाहन भी पकड़े, 14,800 रुपए का माल बरामद
इटारसी। नर्मदापुरम जिले में अवैध शराब के कारोबारियों पर पुलिस ने कुछ नकेल कसी है। 06 और 07 अक्टूबर, 2025 को नर्मदापुरम देहात, कोतवाली और इटारसी थाना क्षेत्र में आबकारी अधिनियम के तहत कुल 11 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें भारी मात्रा में देशी, अंग्रेजी और कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है।
इस कार्रवाई में अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपियों से कुल 226 क्वार्टर/पाव शराब, 41 केन बीयर और 9 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। जब्त शराब का कुल मूल्य लगभग 14,800 रुपए है। इसके अलावा, अवैध परिवहन में उपयोग किए जा रहे दो वाहन भी जब्त किए हैं।
नर्मदापुरम देहात थाना क्षेत्र में 4 आरोपियों को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुनील कौशल निवासी बंगाली कॉलोनी से 100 क्वार्टर देशी मदिरा और 24 केन सीलबंद बीयर (प्रत्येक 500 एम.एल.) जब्त की गई। दीपक पिता राजेन्द्र पटेल निवासी मारूती नगर से 17 केन पावर 1000 बीयर जब्त की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 2,040 रुपए है। मुकेश उर्फ पिंकी निवासी कंचन नगर से 8 क्वार्टर अंग्रेजी शराब (बैकपाइपर, ऑफिसर च्वाइस, रॉयल) एक टीवीएस स्कूटर (एमपी 05एनबी 5203) से जब्त की गई। देवेन्द्र कनोजिया निवासी बाढ़ पीडि़त कॉलोनी से 20 क्वार्टर देशी मदिरा और एक मोटर साईकल जब्त की गई, शराब की कीमत करीब 1,400 रुपए है।
नर्मदापुरम कोतवाली थाना क्षेत्र पुलिस ने अवैध शराब बेचने के 4 मामले दर्ज किए, जिनमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुड्डी पति ब्रम्हा मेषकर निवासी बालागंज से 37 क्वार्टर अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 6,800 रुपए है। राजा पिता रामअवतार केवट निवासी बीटीआई रोड से 22 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन जब्त की गई, जिसकी कीमत 1,320 रुपए है। यश पिता सुशील पांडेय निवासी मिनाक्षी चौक से 21 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन जब्त की गई, जिसकी कीमत 1,260 रुपए है। इस्माईल पिता रफीक मोहम्मद निवासी बंगाली कॉलोनी से 18 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त की गई, जिसकी कीमत 1,080 रुपए है।
इटारसी थाना क्षेत्र पुलिस ने भी 3 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों से 3-3 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की। नर्मदापुरम पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। इस दौरान, कोतवाली थाना क्षेत्र में 4 और इटारसी थाना क्षेत्र में 3, यानी कुल 7 लोगों पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में धारा 36(बी) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।









