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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 जुलाई को

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होशंगाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 8 जुलाई को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत मे शासन द्वारा संपत्ति कर अधिभार एवं जल उपभोक्ता प्रभार सरचार्ज मे कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है। जिला विधिक सहायता अधिकारी होशंगाबाद ने बताया कि नेशनल लोक अदालत मे संपत्तिकर के ऐसे प्रकरणों में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है उनके अधिभार मे शतप्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर शतप्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये से अधिक की बकाया है वहां अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट रहेगी व जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार मे 25 प्रतिशत तक की छूट रहेगी तथा यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। साथ ही यह छूट वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा कराई जाएगी जिसमे से कम से कम 50 प्रतिशत राशि नेशनल लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा तथा यह छूट मात्र 8 जुलाई की नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।

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