इटारसी। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के नाम पर जान जोखिम में डालकर आयोजित की जाने वाली ट्रैक्टर-टोचन प्रतियोगिताओं पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी नीलेश कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से इन प्रतियोगिताओं को प्रतिबंधित कर दिया है ।
जनहानि की आशंका से लिया निर्णय
प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ट्रैक्टर-टोचन के आयोजन हो रहे हैं। यह एक बेहद खतरनाक प्रतियोगिता है जिससे बड़ी जनहानि या शारीरिक चोट की संभावना बनी रहती है।
प्रतियोगिता के दौरान ट्रैक्टर में मशीनी खराबी आने या बेकाबू होने से दर्शक दीर्घा में मौजूद ग्रामीणों और बच्चों को गंभीर चोट आ सकती है। ट्रैक्टर के साथ-साथ किसी भी अन्य वाहन से संबंधित ऐसी किसी भी प्रतियोगिता को पूरे इटारसी अनुविभाग क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया है
उल्लंघन पर जेल और दण्डात्मक कार्यवाही
एसडीएम के आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन कर प्रतियोगिता आयोजित करती है, तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही और एफआईआर की जाएगी ।यह आदेश आज 19 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभावशील हो गया है ।
प्रशासन ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी और जनपद सीईओ को निर्देश दिए हैं कि वे मुनादी और अनाउंसमेंट के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इस प्रतिबंध की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएं।








