इटारसी। नगर पालिका परिषद इटारसी ने पिछले कुछ दिनों से संपत्ति कर में मिल रही छूट को लेकर नागरिकों के बीच फैले भ्रम को स्पष्ट किया है। प्रशासन ने साफ किया है कि 50 प्रतिशत की विशेष छूट केवल विशिष्ट शर्तों के अधीन है और यह अवसर केवल 31 मार्च 2026 तक ही उपलब्ध है।
छूट के नियम और शर्तें
- स्वयं का निवास : यह 50 प्रतिशत की छूट केवल उन भवनों पर लागू होती है जहां भवन स्वामी स्वयं निवास कर रहा है।
- किराये के भवन : यदि भवन किराये पर दिया गया है, तो उस पर यह छूट लागू नहीं होगी।
- बकाया वर्षों पर अवसर : वर्तमान में नगर पालिका स्वयं के निवास वाले भवनों पर पिछले कई वर्षों के बकाया कर पर भी 50 प्रतिशत छूट दे रही है, लेकिन यह सुविधा 31 मार्च 2026 के बाद समाप्त हो जाएगी।
देरी करने पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
नगर पालिका ने गणित समझाते हुए बताया कि यदि किसी स्वयं निवासित भवन का 10 वर्षों का बकाया कर वर्तमान छूट के साथ 20,000 रुपये है, तो 31 मार्च के बाद यही राशि बढ़कर 38,000 रुपये हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष से पुराने बकाया वर्षों पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा और केवल चालू वर्ष पर ही छूट लागू होगी।
नगर पालिका ने सभी करदाताओं से अनुरोध किया है कि अप्रिय स्थिति और अतिरिक्त आर्थिक भार से बचने के लिए 31 मार्च से पूर्व अपने बकाया कर का भुगतान सुनिश्चित करें।









