पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया
इटारसी। ग्राम पाहनवर्री के ग्रामीण को गलत इंजेक्शन से हुई मौत के मामले में पुलिस ने रामपुर के झोलाछाप एके बागची के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आज उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां उसकी जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेज दिया है। एडीडीपीओ एचएस यादव ने बताया कि एके बागची को आज न्यायायिक दंडाधिकारी मीनल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया था, न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेज दिया है।
गौरतलब है कि जिले में लगातार झोलाछाप के गलत उपचार से हो रही मौतों के बाद पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एसपी अरविंद सक्सेना ने सिवनी मालवा और रामपुर में हुई घटनाओं को गंभीरता से लेकर इसे अभियान के तौर पर लिया है। पुलिस अब सीएमएचओ के माध्यम से जानकारी लेकर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। ग्राम रामपुर थाना अंतर्गत सोमवार को सुरेश पिता बारेलाल 52 की मौत के बाद प्रकरण कायम कर उपचार करने वाले डॉ.एके बागची की जांच में पाया कि उसके पास क्लीनिक संचालन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है ना ही उसके पास चिकित्सक या पैरामेडिकल की कोई मान्यता प्राप्त डिग्री है। पुलिस ने डाक्टर अशोक कुमार बागची के खिलाफ धारा 305 का प्रकरण पंजीबद्ध कर गुरुवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया है।
झोलाछाप की जमानत खारिज, भेजा जेल
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