घर में घुसकर मारपीट और पैसे मांगने पर एक-एक वर्ष सजा

इटारसी। करीब छह वर्ष पुराने घर में घुसकर पैसे मांगने और मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने एक-एक वर्ष की सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 2011 का है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि 15 अक्टूबर 11 को फरियादी गौरव बाथम ने शिकायत दर्ज करायी थी कि आरोपी सतवीर सिंह पिता विजेन्द्र सिंह भदौरिया और आलोक पिता नागेश प्रसाद यादव ने उसके छोटे भाई शुभम बाथम से मारपीट की। दूसरे दिन आरोपी शुभम को बाइक पर बिठाकर फरियादी के घर लाए और शुभम से आवाज लगवाकर दरवाजा खुलवाया और रात 11 बजे घर में जबरदस्ती घुसकर मारपीट की और एक हजार रुपए की मांग की। आरोपी गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
मामले में जेएमएफसी श्रीमती मीनल श्रीवास्तव की कोर्ट ने माना कि जिस प्रकार आरोपियों ने एकराय होकर फरियादी के घर आकर मारपीट की उसे देखते हुए उनको दंड मिलना चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। अत: कोर्ट ने एक-एक वर्ष का कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारवास भोगना होगा।

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