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अड़ीबाजी कर पैसे मांगने के आरोपी को हुई सजा

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इटारसी। अदालत ने अड़ीबाजी करके पैसों की मांग करने के दो आरोपियों को एक वर्ष के कारावास और पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामला सितंबर 2016 का है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि 28 सितंबर 2016 को फरियादी अनिरुद्ध तथा उसके जीजा दिनेश पटेल ग्राम तारारोड़ा से बाइक पर दूध बेचने इटारसी आए थे। करीब 7:30 बजे सोनासांवरी नाके के पास लखन की दुकान पर दूध का पैकेट लेने के लिए रुके तभी मोनू सराठे और मोनू उर्फ तरुण आए और उनसे दो सौ रुपए शराब पीने के लिए मांगे। अनिरुद्ध ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने गालियां देते हुए दूध की केतली से कपाल पर मार दिया। चोट लगने से उनको खून निकलने लगा। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर कोर्ट को सौंपा। इटारसी न्यायालय में जेएमएफसी देवेश उपाध्याय की अदालत में धारा 327 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में पंद्रह दिन अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ बीएल काकोडिय़ा ने की थी।

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