इटारसी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती सपना पोर्ते ने आज दहेज प्रताडऩा मामले में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी मनीष पवार आर्डनेंस फैक्ट्री इटारसी का रहने वाला है।
मामला इस प्रकार है
फरियादी का विवाह 3 दिसंबर 2010 को गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर से मनीष पवार के साथ संपन्न हुआ था। उस वक्त मनीष व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में नौकरी करता था। शादी के कुछ दिन बाद से ही मनीष ने पत्नी के साथ मारपीट शुरु कर दी थी। इसकी शिकायत फरियादी ने रांझी थाना जबलपुर में की थी। यहां दोनों के बीच समझौता भी हो गया था। इसके बाद मनीष का तबादला आर्डनेंस फैक्ट्री इटारसी हो गया। यहां मनीष ने अपनी पत्नी को पुन: शारीरिक और मानसिक प्रताडऩा देना प्रारंभ कर दिया था। वह कहता था कि मायके से पांच लाख रुपए लेकर आएगी तो ही तुझे साथ रखूंगा। फरियादी ने फिर इसकी शिकायत इटारसी थाने में दर्ज करायी थी। जिस पर आज फैसला हुआ है। शासन की ओर से पैरवी अधिवक्ता बीएल काकोडिय़ा ने की है।
दहेज लोभी पति को एक वर्ष का सश्रम कारावास
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