मारपीट के मामले में पांच लोगों को सजा

इटारसी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संदीप पाटिल ने मारपीट के एक मामले में पांच आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2010 का बताया जा रहा है।
सहायक जिला अभियोजना अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि फरियादी गौरव बाथम निवासी नाला मोहल्ला ने शिकायत दर्ज करायी थी कि वह अपनी प्रेस की दुकान पर जा रहा था कि मुन्ना फुल्की के घर के सामने अकरम पिता साहब खां 21 वर्ष, शाहरूख खां पिता रसीद खां 18, बंटी उर्फ शफीक खां पिता गफूर खां 27 वर्ष, कल्लू उर्फ शाहजाद पिता रसीद खां 24 और असलम खां पिता मुबारिक 24 वर्ष ने रास्ते में रोककर उसे गालियां दीं और घेरकर मारपीट की। बंटी ने रॉड, अकरम ने चाकू, शाहरूख ने बेसबाल के बल्ले से कल्लू ने होजपाइप से और असलम ने लाठी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने सभी को धारा 324,149 में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 148 में एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक हजार का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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